Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूनम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में 20 नवंबर को निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के मार्ग पर आने वाली सभी शराब की दुकानें, बूचड़खाने और मांस की दुकानें उस दिन पूरी तरह बंद रहेंगी।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस विशेष अवसर पर किसी भी व्यक्ति को शराब का भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय शोभा यात्रा की गरिमा और शांतिपूर्ण आयोजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।




