Prabhat Vaibhav,Digital Desk : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान को सेना पर विवादित बयान देने के आठ साल पुराने मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने पाया कि मामले में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए।
आजम खान वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अदालत में उपस्थित रहे। उनके अब तक कुल 14 मामले निस्तारित हो चुके हैं, जिनमें सात में उन्हें सजा मिली और बाकी सात मामलों में वह बरी हुए।
मामला कैसे शुरू हुआ
इस केस की प्राथमिकी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। उस समय आजम खान सांसद थे। विधायक का कहना था कि आजम खान अपने सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया।
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि अदालत ने सभी आरोपों को खारिज कर आजम खान को दोषमुक्त कर दिया।



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