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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सोमवार को एक अहम गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए।

भाजपा नेता विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को जिरह के लिए 17 अक्टूबर को तलब किया है।

मुकदमे की पृष्ठभूमि
भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को उनके पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल और दिनेश कुमार ने उन्हें एक मोबाइल वीडियो दिखाया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने अमित शाह को “हत्यारा” कहते हुए बयान दिया था।

यह बयान बेंगलुरु में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, जो जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों पर आधारित थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी थी।

परिवादी और गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है।