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Prabhat Vaibhav,Digital Desk :  कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और उनके सह-आरोपी तरुण कोंडारू राजू ने राहत की सांस ली है। दरअसल, केरल के बहुचर्चित सोना तस्करी मामले में एक विशेष अदालत ने दोनों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सी. गौद्रे ने अभिनेत्री को जमानत देते हुए दो शर्तें लगाई थीं। यदि वह इन शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

रान्या को दो शर्तों के साथ जमानत मिली। 
इन शर्तों के अनुसार, रान्या राव और तरुण कोंडारू देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे और दोबारा किसी अपराध में शामिल नहीं हो सकेंगे। कहा गया है कि अगर दोनों ने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रान्या को अभी जमानत मिल गई है, लेकिन उसे रिहा नहीं किया गया है। क्योंकि उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रान्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रान्या राव की ओर से वकील बीएस गिरीश ने अदालत में दलील पेश की। जिसके बाद जज ने कहा कि दोनों को दो जमानतें और 2 लाख रुपये का बांड जमा करना होगा। आपको बता दें कि अभिनेत्री रान्या ने अप्रैल में जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। क्योंकि निचली अदालतों में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।

अभिनेत्री को 12 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। 
आपको बता दें कि रान्या राव एक मशहूर कन्नड़ अभिनेत्री हैं। उन्हें इस वर्ष 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 12 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस खबर से पूरा उद्योग जगत स्तब्ध रह गया। अब अभिनेत्री को दो महीने बाद जमानत मिल गई है।