
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : हाई कोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के युवक और हरियाणा के यमुनानगर निवासी उसकी प्रेमिका के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि प्रेमी युगल की शादी के दौरान उन्हें पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रेमी की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान हरियाणा पुलिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवती को पेश कर रही थी, जबकि प्रेमी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे।
कोर्ट ने युवती से पूछा कि क्या वह अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हैं। युवती ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाहती हैं। जब कोर्ट ने पारिवारिक दबाव के बारे में पूछा, तो उसने स्पष्ट किया कि वह और उसका प्रेमी लगभग दस साल से एक-दूसरे को जानते हैं और उसे अपने प्रेमी पर पूरा विश्वास है। हालांकि शुरू में उसके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन अब वे भी मान गए हैं।
युवती की मां ने भी कोर्ट को बताया कि पहले उन्हें इस शादी में आपत्ति थी, लेकिन अब बेटी की खुशी में ही उनकी खुशी है।
कोर्ट ने प्रेमी को निर्देश दिए कि शादी से एक दिन पहले वह यमुनानगर पुलिस थाने में अपनी और परिवार की उपस्थिति दर्ज कराएं। इसके बाद एसएचओ यमुनानगर और उनकी टीम युगल तथा उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शादी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, इसका पूरा ध्यान पुलिस रखेगी।
दरअसल, यह मामला तब सुर्खियों में आया जब युवती के घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे और उन्होंने उसे घर में नजरबंद कर दिया। हाई कोर्ट में मामला पहुँचने के बाद पुलिस को निर्देश दिए गए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवती को पेश किया जाए। कोर्ट ने युवती के बयान को स्वीकार करते हुए सुनिश्चित किया कि दोनों परिवार शादी में मौजूद रहेंगे और विवाह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा।