
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : कर्नाटक सरकार ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को राज्य भर के सिनेमाघरों में फिल्म टिकटों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत अब सभी फिल्मों और सिनेमाघरों के लिए, चाहे वह मल्टीप्लेक्स हो या फिल्म की भाषा कोई भी हो, मनोरंजन कर सहित प्रति शो अधिकतम टिकट की कीमत 200 रुपये तय कर दी गई है।
समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रस्ताव कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) नियम 2025 के अंतर्गत आता है और इसे कर्नाटक सिनेमा (विनियमन) अधिनियम 1964 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।
चाहे सिनेमा हॉल हो या मल्टीप्लेक्स, टिकट की कीमत तय कर दी गई है।
कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सभी फिल्म प्रेमी खुश नज़र आ रहे हैं। सरकार के इस आदेश के पीछे की वजह लोगों को थिएटर जाने के लिए प्रोत्साहित करना भी माना जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, टिकट की अधिकतम कीमत अब 200 रुपये तक होगी। ये नियम सभी तरह के सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पर लागू होंगे। ऐसे में अब थिएटर संचालक अपनी मनमानी नहीं दिखा पाएंगे।
यह निर्णय किस नियम के तहत लिया गया?
प्रक्रिया के अनुसार, मसौदा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर कोई भी आपत्ति या सुझाव आमंत्रित हैं। मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि नियम 55 के उप-नियम (6) में एक प्रावधान जोड़ा जाएगा। हालाँकि, राज्य के मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों में सभी भाषाओं की फिल्मों के प्रत्येक शो के टिकट की कीमत मनोरंजन कर सहित 200 रुपये से अधिक नहीं होगी।
इसके अलावा, प्रस्तावित संशोधन में मौजूदा 2014 नियमों से नियम 146 को हटाना शामिल है। इसमें कहा गया है कि नियम 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ उक्त नियमों से हटा दी जाएँगी।