युवती बोली मेेरे साथ हुआ रेप, फिर आरोपी ने बताई हैरान कर देने वाली बात
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मध्य प्रदेश॥ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए शादी का झांसा देकर रेप करने वाले 29 वर्षीय आरोपित हर्षनारायण यादव पुत्र ज्वाला प्रसाद यादव, निवासी ग्राम छाता, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल ने अग्रिम जमानत याचिका विशेष जज (पॉक्सों)/ द्वितीय अपर सत्र जज की न्यायालय में लगाई जिस पर विशेष लोक अभियेाजक एवं जिला अभियोजक अधिकारी रामनरेश गिरि के विरोध के बाद निरस्त कर दी। आरोपित के कोतवाली अनूपपुर में विरूद्ध धारा 376, 376(2)एन एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है।
मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने शुक्रवार को बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर 30 नवंबर को फरियादी द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वह नाबालिग थी उस समय आरोपित ने उससे दोस्ती कर शादी करने का प्रलोभन दिया तथा कई बार रेप किया।
आरोपित ने अपने जमानत आवेदन में कहा कि झूठी शिकायत की गई है, पीडि़ता ने माता-पिता के दबाव मे उसके विरूद्ध झूठी रिपोर्ट की है उसका विवाह 30 नवंबर को तय था फरियादी उसका विवाह नही होने देना चाहती है, पीडि़ता काफी चालाक है उसने और कई लोगों के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट कर रखी है।
जिस पर विशेष लोक अभियोजक आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए ने कहा कि अपराध नाबालिग महिला से संबंधित होकर पॉक्सो अधिनियम के कठोरतम प्रावधान से दंण्डित है, आरोपित ने पीडि़ता के साथ छलपूर्वक रेप किया है मामला अभी प्रारंभिक अन्वेषण में है यदि जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपित साक्ष्य को प्रभावित करेगा एवं अपने धन-बल का प्रयोग कर मामले को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेगा। जज ने दोनों पक्षों को सुनते के बाद आरोपित द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।