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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर की आजम खान की जमानत, सात साल की सजा पर रोक

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लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को मंजूर नहीं किया, लेकिन उनकी जमानत मंजूर कर ली है।

गौरतलब है कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात सात साल की सजा के साथ ही पचास पचास हजार रूपए का जुर्माना लगाया था। अब्दुल्ला आजम पर दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने का मामला दर्ज था। 

इसी सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत भी दे दी है।

ये अहम फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनाया। बताते चलें कि तीनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। माना जा रहा है कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान एक बार फिर सूबे की सियासत में सक्रिय होंगे। 

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