गणतंत्र दिवस बवाल : शीर्ष अदालत का सुनवाई से इंकार, कहा – सरकार कर रही है कार्रवाई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज कराने की अनुमति दी है। गत दिनों शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि इस अंबंध में आप सरकार को ज्ञापन दीजिये। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे,न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है।
उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी में ट्रैक्टर परेड निकाली थी। इस दौरान दिल्ली की सड़कों जमकर बवाल हुआ था। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज फहरा दिया था। इस मामले में तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
बताने चलें कि अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दाखिल याचिका में शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था। अधिवक्ता मनोहरलाल शर्मा द्वारा दाखिल एक अन्य याचिका में केंद्र सरकार व मीडिया को बिना किसी प्रमाण के किसानों को आतंकी बताने से रोकने का अनुरोध किया गया है।