Toolkit Case : निकिता को बाम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, वकील ने कहा – वह मुंबई में ही है
मुंबई। टूलकिट केस में आरोपी निकिता जैकब को बाम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 25 हजार के निजी मुचलके पर निकिता अंतरिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान निकिता की वकील ने कहा कि निकिता टूलकिट के साथ जुड़ी है, उसने रिसर्च की है, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए किया। निकिता का उद्देश्य हिंसा फैलाना नहीं था। उसका कोई एजेंडा नहीं है। इसी मामले में गत दिनों बाम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिन की अग्रिम जमानत दी थी।
सुनवाई के बाद निकिता की वकील ने मीडिया को बताया कि बाम्बे हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को ध्यान में रखते हुए निकिता को तीन हफ्ते की अंतरिम राहत दी है। इन दौरान निकिता को दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी देनी होगी।
निकिता के वकील ने कहा कि निकिता फरार नहीं है, वह मुंबई में ही है और पूरी तरह से सहयोग कर रही है। 12 फरवरी को जज के सामने पेश भी हो चुकी है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि निकिता पर दिशा रवि के साथ मिलकर भारत की छवि खराब करने वाली टूलकिट बनाने, उसे एडिट करने और सर्कुलेट करने का आरोप है। इससे पहले इस मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने गत सप्ताह गिरफ्तार किया था। इस मामले में निकिता जैकब, शांतनु की तलाश की जा रही थी। बताते चलें कि इसी मामले में गत दिनों बाम्बे हाईकोर्ट ने शांतनु को दस दिन की अग्रिम जमानत दी थी।