UP: High Court ने लगाई पाबंदी, अब मस्जिदों की अजान में नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर High Court ने इस सम्बंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है।
High Court News।। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा अजान को लेकर पत्र मामले के बाद अब प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने High Court के निर्देशों का संज्ञान लिया है। उन्होंने मण्डल के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाईकोर्ट (High Court) व सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इसके तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी।
आईजी के मुताबिक गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने इस सम्बंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का धार्मिक हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। लोगों को बिना ध्वनि प्रदूषण नींद का अधिकार है और यह जीवन के मूल अधिकार में शामिल है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन का अधिकार नहीं है।