उत्तराखंड: विधानसभा मानसून सत्र के आयोजन को लेकर, देहरादून में धारा 144 लागू
जनपद में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किए गए हैं।
देहरादून।। उत्तराखंड विधानसभा के 23 सितम्बर को होने वाले मानसून सत्र के आयोजन के मद्देनजर देहरादून स्थित विधानसभा परिसर के इर्दगिर्द 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस आशय के आदेश जारी किए।
जिलाधिकारी के मुताबिक विधानसभा का मानसून सत्र 23 सितम्बर को होना है। इसके मद्देनजर शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। विधानसभा सत्र के दौरान जनपद में विभिन्न संगठनों तथा समुदायों द्वारा प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशंका के चलते जनपद में विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश पारित किए गए हैं।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हाकी स्टिक, तलवार अथवा तेजधार वाला अस्त्र-शस्त्र एव बम पटाखा इत्यादि बारूद वाले अस्त्र, जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है को साथ लेकर नही चलेगा साथ इस परिधि में ईंट, रोड़ा पत्थर आदि एकत्रित नहीं करेगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी भवनों में नारे इत्यादि लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार इत्यादि प्रतिबन्धित है।
उक्त क्षेत्रान्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर चौराहों पर पांच अथवा उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। इस परिधि में किसी भी प्रकार के वाहनों, जैसे बसों, ट्रैक्टर ट्रालियों अथवा चौपहिया एवं दुपहिया वाहनों के जुलूस की शक्ल में एकत्र होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। साथ ही जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा। उक्त आदेश 23 सितम्बर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।