
नैनीताल। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश-भानियावाला सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत प्रस्तावित 3300 पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता देहरादून निवासी रेनू पाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दावा किया था कि यह सड़क एलीफेंट कॉरिडोर से होकर गुजरती है। पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित किया गया था। उन्होंने पेड़ों के कटान को हाथियों के प्राकृतिक आवास के लिए खतरा बताया।
वहीं, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हाथियों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सुनवाई के बाद न्यायालय ने फिलहाल पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है।