(नहीं मिली राहत)
दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए संजय सिंह की कस्टडी रिमांड बढ़ा दी गई है। संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी रिमांड में रखा जाएगा। बता दें संजय सिंह की मंगलवार को मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया था। केंद्रीय एजेंसी ने यह कहते हुए हिरासत कि अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया कि संजय सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट में संजय सिंह की तरफ से अपने पक्ष में कई दलीलें दी गई। संजय सिंह के वकील की तरफ से ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया गया। ईडी ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे. उनसे फोन के डेटा के बारे में पूछा गया तो उसका भी उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
सांसद संजय सिंह की वकील रेबेका जॉन ने आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, कस्टडी कोई अधिकार नहीं है, जो मांगे जाने पर ऐसे ही मिल जाए। इसके लिए जांच एजेंसी के पास पुख्ता वजह होनी चाहिए। पिछले पांच दिनों में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे, जिनका जांच से कोई मतलब नहीं था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार की शाम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने टाइप-7 बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया था। दिल्ली के पंडारा रोड पर बंगला नंबर AB-5। टाइप-7 कैटेगरी के इस बंगले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा 13 महीने से रह रहे हैं। 3 मार्च को राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें ये बंगला खाली करने के लिए कहा था।
राघव चड्ढा राज्यसभा सचिवालय के इस आदेश के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे, जिसके बाद कोर्ट ने सचिवालय से आदेश पर रोक लगाने को कहा था। तीन दिन पहले कोर्ट ने सचिवालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बंगला खाली करने के लिए कहा है।