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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक अहम जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। यह मामला चिटफंड कंपनी एलयूसीसी द्वारा प्रदेश के लोगों से करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी कर फरार होने से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को इस पर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही CBI के वकील से भी इस मामले पर राय मांगी गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद निर्धारित की है।

यह याचिका ऋषिकेश निवासी आशुतोष ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2021 में एलयूसीसी चिटफंड कंपनी ने उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी जैसे शहरों में ऑफिस खोलकर लोगों को लुभावने फायदे देने का वादा किया। कंपनी ने स्थानीय लोगों को एजेंट बनाया, जिन्होंने अपने परिचितों को निवेश के लिए प्रेरित किया।

लोगों ने भरोसा कर निवेश किया, लेकिन कंपनी ने राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकरण तक नहीं कराया। वर्ष 2023-24 में कंपनी ने अपने सभी ऑफिस बंद कर दिए और फरार हो गई।

अब तक इस घोटाले को लेकर उत्तराखंड में 14 और अन्य राज्यों में 56 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जांच में सामने आया कि इस ठगी का मुख्य आरोपी दुबई भाग गया है। निवेशकों का गुस्सा अब एजेंट्स पर निकल रहा है, जिन्हें खुद पुलिस की पूछताछ और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

बुधवार को इस केस की जांच कर रहे एक विवेचक कोर्ट में पेश हुए। याचिका में यह सवाल भी उठाया गया कि जब यह कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के खुलेआम काम कर रही थी, तब राज्य सरकार और संबंधित विभाग क्या कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।