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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी मामले में आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा दर्ज याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सुनवाई का विवरण

कोडीन सीरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक की याचिकाओं पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने बस्ती की खुशबू गोयल समेत अन्य जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर बहस को सुनते हुए फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि सरकार की ओर से बहस गुरुवार को पूरी हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को गिरफ्तारी से रोकने का कोई आधार नहीं है।

पुलिस की कार्रवाई

राज्य भर में कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया हुआ है। गाजियाबाद, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर नगर सहित कई जिलों में अब तक लगभग 128 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। कई आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

बीते सप्ताह, शुक्रवार को खंडपीठ ने कुछ आरोपियों के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर तय की थी। गुरुवार को सुनवाई जारी रही और अब कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज कर दी।