img

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : नीट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे मेडिकल उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेकर आया है। कोर्ट ने परीक्षा आयोजकों को निर्देश दिया है कि वे नीट पीजी 2025 परीक्षा केवल एक शिफ्ट में आयोजित करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से असमानता पैदा होती है और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिल पाता। दो अलग-अलग पालियों में पूछे गए प्रश्नपत्र कभी भी एक ही कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछली बार विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी, लेकिन इस बार परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।"

इसने एनबीई के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए देश भर में पर्याप्त केंद्र उपलब्ध नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, "हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था देश भर में उपलब्ध प्रौद्योगिकी में उन्नति को देखते हुए, एक ही पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त परीक्षा केंद्र नहीं ढूंढ सकी।"

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के नीट पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। पीठ ने परीक्षा अधिकारियों को परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह की असमानता या अन्याय नहीं होना चाहिए। इस निर्णय को लेकर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में संतुष्टि की भावना है। कई छात्रों का कहना है कि अब उन्हें इस बात का डर नहीं रहेगा कि दूसरी पाली में आने वाले प्रश्न आसान होंगे या कठिन। इससे सभी को समान अवसर मिलेगा।

छात्रों ने सितंबर 2024 में नीट पीजी 2024 परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। छात्रों की मुख्य मांग यह थी कि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाए, क्योंकि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करके सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो उन्हें असमान और अनुचित लगती है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी मांग की कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनबीईएमएस प्रश्नपत्र और उत्तर कुंजी जारी करे ताकि वे अपने परिणामों का मूल्यांकन कर सकें और अपनी तैयारी में सुधार कर सकें। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को सभी निजी और डीम्ड मेडिकल विश्वविद्यालयों को अपनी फीस का विवरण बताने का निर्देश दिया और परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा।

नीट पीजी परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित

परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, NEET PG 2025 परीक्षा 15 जून को CBT मोड में आयोजित की जाएगी। इससे पहले, दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों के बजाय एक पाली में आयोजित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि 15 जून को होने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए अभी भी समय है।