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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को एक आखिरी मौका दिया है। 'एकमुश्त समाधान योजना 2024-25' के तहत पहले से पंजीकृत लेकिन समय पर पूरा भुगतान न करने वाले उपभोक्ता अब 31 जुलाई 2025 तक पूरे बकाया का भुगतान करके सरचार्ज (विलंब शुल्क) से छूट पा सकते हैं।

पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी डिस्कॉम अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं कि जो उपभोक्ता पहले ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने पंजीकरण के आधार पर ही उपभोक्ता इस लाभ का लाभ उठा सकेंगे।

हालांकि, जो उपभोक्ता पहले समयसीमा में भुगतान नहीं कर पाए थे, उनके बिल में सरचार्ज वापस जोड़ दिया गया है। अब अगर वे इस योजना का लाभ दोबारा लेना चाहते हैं, तो उन्हें 31 जुलाई तक पूरा बकाया और एकमुश्त 1000 रुपये या प्रस्तावित छूट राशि का 10% (जो अधिक हो) भुगतान करना होगा।

भुगतान उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट या नजदीकी बिजली बिलिंग काउंटर पर जाकर कर सकते हैं। तय तिथि तक पूरा भुगतान न करने पर सरचार्ज की दी गई राहत को फिर से बिल में जोड़ा जाएगा और वसूली की जाएगी।