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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद लतीफपुरा की मेन रोड से अतिक्रमण न हटाए जाने पर अब डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। इस याचिका पर 15 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने लतीफपुरा इलाके से कब्जे हटाए थे। लेकिन इसके बिलकुल पास 120 फीट रोड पर लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया, जो करीब 34 महीने बाद भी जस का तस बना हुआ है।

याचिकाकर्ता सोहन सिंह और रबिंदर सिंह ने अपने वकीलों के माध्यम से हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की है। लतीफपुरा में अतिक्रमण हटाने का विवाद लम्बे समय से चला आ रहा है।

बुधवार को जस्टिस पंकज जैन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि अतिक्रमण हटाने के आदेशों को लागू किया जाए। सड़क बंद रहने की वजह से ट्रैफिक सिस्टम बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को आसपास की गलियों से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है।

हाई कोर्ट ने जुलाई में ही जिला प्रशासन को सड़क से कब्जा हटाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं के वकीलों एडवोकेट रणजीत सिंह बजाज और सिदकजीत सिंह बजाज ने पहले लीगल नोटिस भेजा। तय समय में कार्रवाई न होने पर अब उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना का केस दायर कर दिया है।

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि हाई कोर्ट की अवमानना याचिका की सुनवाई से पहले जिला प्रशासन कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। कब्जे को लेकर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाया गया।