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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : सरकार ने गरीब और मध्यमवर्गीय बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। 1 दिसंबर 2025 से "बिजली बिल राहत योजना" लागू की जा रही है। इस योजना के तहत नेवर पेड (कभी बिजली बिल न भरने वाले) और लांग अनपेड (लंबे समय से बकाया रखने वाले) उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने पर भारी छूट दी जाएगी।

अगर उपभोक्ता एकमुश्त बकाया राशि जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज (सरचार्ज) में 100% और मूलधन पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी।

तीन चरणों में मिलेगा लाभ

पहला चरण (1 से 31 दिसंबर 2025)
पंजीकरण कराने पर मूलधन में 25% की छूट।

दूसरा चरण (1 से 31 जनवरी 2026)
पंजीकरण पर 20% की छूट।

तीसरा चरण (1 से 28 फरवरी 2026)
 पंजीकरण पर 15% की छूट।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

  • घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक)
  • वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 किलोवाट तक)
    साथ ही बिजली चोरी से जुड़े विवादों में फंसे उपभोक्ताओं को भी राहत दी जाएगी, बशर्ते वे पंजीकरण कर निर्धारित राशि का भुगतान करें।

भुगतान के विकल्प

  • एकमुश्त भुगतान
  • 750 रुपये मासिक किस्तों में भुगतान
  • 500 रुपये मासिक किस्तों में भुगतान

कैसे करें पंजीकरण

उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट, जन सेवा केंद्र, खंड/उपखंड कार्यालय या विभागीय कैश काउंटर पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।

चोरी के मामलों में पंजीकरण के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10% (जो अधिक हो) जमा करना होगा।

जिले के आंकड़े

  • 12,103 नेवर पेड उपभोक्ताओं पर ₹20.94 करोड़ बकाया
  • 52,121 लांग अनपेड उपभोक्ताओं पर ₹67.89 करोड़ बकाया

इस योजना से हजारों उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने और जुर्माने से राहत मिलने की उम्मीद है।

अधिशासी अभियंता आशीष कुमार लाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन पूरे जनपद में किया जाएगा। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपना बकाया बिल जमा करें।