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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर सुनवाई हुई। उन्होंने मोहाली की जिला अदालत द्वारा जारी रिमांड आदेश को चुनौती दी है। लेकिन आज इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई 2025 तय की है।

सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) ने बताया कि मजीठिया ने 26 जून 2025 को मोहाली अदालत के जिस आदेश को चुनौती दी है, वह अब अप्रासंगिक हो गया है क्योंकि इसके बाद नया समन जारी किया जा चुका है।

इस पर हाईकोर्ट ने मजीठिया के वकील से कहा कि वे संशोधित याचिका दाखिल करें।

बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को गैरकानूनी बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने मजीठिया के वकील को नए रिमांड आदेश पेश करने के लिए एक दिन की मोहलत दी थी।