img

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पारित किया।

यह सुनवाई उत्तराखंड की शराब निर्माता कंपनी मैसर्स इंडियन ग्लाइकोल्स लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर हुई। याचिका में 28 नवंबर को जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने अंग्रेजी शराब के दामों में बढ़ोतरी की थी।

अधिसूचना के अनुसार सरकार ने अंग्रेजी शराब की प्रति पेटी कीमत में 500 से 600 रुपये तक की वृद्धि की थी, जबकि प्रति बोतल दाम 40 से 50 रुपये तक बढ़ा दिए गए थे।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि राज्य सरकार एक्साइज वर्ष के बीच में शराब के दाम नहीं बढ़ा सकती। इसके अलावा, केवल अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन करना कानूनन गलत है। नियमों में बदलाव के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि सरकार को शराब के दाम तय करने और उनमें संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 28 नवंबर को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई बाद में की जाएगी।