
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : भारतीय रेलवे जहाँ ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, वहीं अब रेलवे ने एक नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों जैसा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान ले जाने वाले सामान के वजन की, जिस पर अब एयरलाइंस की तरह रेलवे का भी नियंत्रण होगा। हालाँकि यह नियम पहले से ही है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
यह मुफ़्त सामान ले जाने की सीमा है
अब, भारतीय रेल में यात्रा करते समय यात्री अपने साथ केवल निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही सामान ले जा सकेंगे। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के भार की संबंधित सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा। एयरलाइनों की तरह, रेल यात्रा के लिए भी इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी की जा रही है। नियमों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों की यात्रा के लिए मुफ़्त सामान की सीमा अलग-अलग होती है।
उदाहरण के लिए, एसी प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने वालों को 70 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति होगी। एसी द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम और एसी तृतीय व स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक होगी। वहीं, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की बात करें तो वे अपने साथ 35 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं।
रेलवे ने अतिरिक्त सामान को जोखिम बताया
फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से इस व्यवस्था को शुरू करने का फैसला किया है। जिन रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं। इसके अलावा, लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी इस सूची में शामिल हैं।
रेलवे अधिकारियों का इस संदर्भ में कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार यात्री अपने साथ ज़रूरत से ज़्यादा सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत होती है। उन्होंने अतिरिक्त सामान को सुरक्षा के लिए ख़तरा बताया है।
यदि बैग का वजन अधिक हुआ तो जुर्माना भी लगेगा।
हवाई अड्डों की तरह, रेलवे स्टेशनों पर भी सामान बुक करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। अगर बैग या ब्रीफ़केस का वज़न तय सीमा से ज़्यादा है और बोर्डिंग स्पेस में बाधा डालता है, तो उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। रेलवे के मुताबिक, अगर चेकिंग के दौरान बिना बुकिंग और तय सीमा से ज़्यादा सामान मिला, तो सामान्य दर से ज़्यादा चार्ज देना होगा। यात्रियों को अपने साथ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति होगी, इससे ज़्यादा सामान बुक करना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से सामान की जाँच
भारतीय रेलवे, यात्रियों के सामान संबंधी नियमों को लागू करने और उनके संचालन के लिए स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक बैगेज मशीनें भी लगाएगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने से पहले यात्रियों के बैग का वजन और आकार जाँचा जाएगा। एक और खास बात यह है कि यात्रियों के सामान का वजन ही नहीं, बल्कि उनके यात्रा बैग का आकार भी इस सीमा के भीतर रखा जाएगा।
मतलब साफ है कि अगर बैग का आकार ज़रूरत से बड़ा है, तो जुर्माना लग सकता है, भले ही वज़न सीमा से कम ही क्यों न हो। लखनऊ उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।