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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने काजल केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों की लापरवाही पर चिंता जताई है। कोर्ट का कहना है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों द्वारा बनाए गए सुरक्षा से जुड़े एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का न तो ठीक से पालन किया गया और न ही इसे जनता के बीच सही तरीके से प्रचारित किया गया।

इस अनदेखी का नतीजा यह हुआ कि प्रेमी जोड़े बड़ी संख्या में कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। हाई कोर्ट के अनुसार, अगर संबंधित अधिकारी तय समय सीमा में सुरक्षा याचिकाओं पर निर्णय लेते और एसओपी के अनुसार काम करते, तो कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ नहीं आती।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ अधिकारी या तो इन नियमों से अनजान हैं या फिर निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके कारण अदालतों पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है और असली मामलों में देरी हो रही है।

सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अब एसओपी को जनता के बीच प्रचारित किया जाएगा और सभी मंचों पर इसे साझा किया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह एसओपी बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को भी दी जाए ताकि वकील भी इससे अवगत हों और इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके।