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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर को अदालत ने दो अन्य मामलों में तुरंत राहत दी है। इन मामलों में उनके पक्ष में अस्थायी आदेश जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने सुरेश राठौर की अग्रिम जमानत और सुनवाई स्थगित करने से संबंधित आवेदन पर फौरी निर्णय लिया। इससे पहले उनके खिलाफ दर्ज कुछ मामले लंबित थे, जिनमें उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत राहत मिल गई है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख अदालत बाद में तय करेगी। इस राहत के साथ ही सुरेश राठौर फिलहाल गिरफ्तारी से बच सकते हैं, हालांकि मामले का अंतिम फैसला अदालत की अगली सुनवाई में ही सामने आएगा।

इस मामले ने पूरे राज्य में मीडिया और आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सुरेश राठौर को मिली राहत को लेकर राजनीतिक और कानूनी गलियारों में चर्चा तेज है।