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ex minister Yakub property seized : पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त

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मेरठ, 01 जनवरी। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब कुरैशी की 31 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की संपत्ति जब्त की गई है।

आंग्ल नव वर्ष पर पहले ही दिन बसपा के पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी याकूब कुरैशी पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को पुलिस प्रशासन ने याकूब कुरैशी, उनके परिजनों और कर्मचारियों के नाम खरीदी गई 31 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर लिया। 

अलफहीम मीटैक्स प्राइवेट लिमिटेड को गैरकानूनी से रूप से संचालित करने के मामले में याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। याकूब गैंगस्टर एक्ट में इस समय जमानत पर जेल से बाहर है। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम, पुत्र इमरान व फिरोज, मैनेजर मोहित त्यागी, फैजाब आदि को भी आरोपित बनाया हुआ है।

पुलिस ने याकूब की कुर्क की गई संपत्ति में माई सिटी हास्पिटल भवन संख्या-72 मौहल्ला भवानी नगर वार्ड नंबर-73 नौचंदी मेरठ (भूखंड क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर), इंद्रप्रस्थ एजूकेशनल एंड कलचरल सोसायटी 35 शिवाजी रोड सेक्टर-7 शास्त्रीनगर मेरठ (भूखंड क्षेत्रफल 3265.35 वर्ग मीटर), मैसर्स अलफहीम मीटैक्स प्राईवेट लिमिटेड ढिलौला मेरठ फैक्ट्री, भूखंड संख्या-32 सेक्टर 10 शास्त्रीनगर योजना संख्या 07 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर), इमरान कुरैशी के नाम संपत्ति, सराय बहलीम स्थित मकान, भूखंड संख्या 101ए/10 सेक्टर 10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-213.60 वर्ग मीटर), याकूब कुरैशी की पुत्री 13 वर्षीय अलीशा के नाम संपत्ति भूखंड संख्या 34/10 सेक्टर 10 शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 (भूखंड क्षेत्रफल-288 वर्ग मीटर) शामिल है। इसके साथ ही दो वाहन इनोवा क्रिस्टा और स्कोर्पियो को भी जब्त किया गया है। इससे पहले भी याकूब कुरैशी की लगभग 32 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है।
 

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