img

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नई आव्रजन नीति के तहत, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने घोषणा की है कि अब देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने वाले प्रत्येक गैर-अमेरिकी नागरिक, जिनमें ग्रीन कार्ड धारक, वीज़ा पर आए विदेशी और अप्रवासी शामिल हैं, को एक तस्वीर लेना अनिवार्य होगा, जो बायोमेट्रिक डेटा मिलान के लिए अनिवार्य होगी। यह नियम 26 दिसंबर, 2025 से लागू होगा। सीबीपी का मानना ​​है कि यह कदम फर्जी यात्रा दस्तावेजों, आतंकवादी खतरों से निपटने और वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुकने वाले लोगों की पहचान करने के लिए ज़रूरी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ट्रम्प प्रशासन का बड़ा फैसला

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आव्रजन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सख्त नीतियाँ अपनाता जा रहा है। इसी नीति के तहत, अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने विदेशियों के प्रवेश और निकास के नियमों में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है, जिसे शुक्रवार को संघीय रजिस्टर में प्रकाशित किया गया। इस नियम का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना और देश में अवैध रूप से निवेश करने वालों पर नियंत्रण रखना है। इस नई व्यवस्था के तहत, अब देश में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले प्रत्येक गैर-अमेरिकी नागरिक की तस्वीर ली जाएगी।

ग्रीन कार्ड धारकों सहित सभी विदेशियों के लिए फोटो अनिवार्य

नई नीति के अनुसार, अमेरिका में प्रवेश करने या जाने वाले प्रत्येक गैर-नागरिक के लिए फोटो खिंचवाना अनिवार्य होगा। इस नियम में ग्रीन कार्ड धारक, अन्य वीज़ा पर आए विदेशी और अवैध रूप से मौजूद अप्रवासी भी शामिल हैं। सीबीपी का कहना है कि फर्जी यात्रा दस्तावेजों और आतंकवादी खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यह कदम बेहद ज़रूरी है। पहले, 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को इस नियम से छूट दी गई थी, लेकिन अब ये छूट प्राप्त समूह भी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे।

बायोमेट्रिक डेटा मिलान के माध्यम से अवैध निवेश पर सख्त कार्रवाई

सीबीपी के अनुसार, यह नई प्रणाली प्रवेश और निकास के समय यात्रियों की बायोमेट्रिक जानकारी (तस्वीरों) का मिलान करेगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कोई व्यक्ति अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुका है या नहीं। यह नियम विशेष रूप से उन विदेशियों की पहचान करने में मददगार होगा जो अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रुकते हैं, झूठी पहचान का इस्तेमाल करते हैं और आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हैं। सीबीपी ने कहा कि चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक अब अधिक सटीक और तेज़ हो गई है, जिससे इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

कार्यान्वयन समय-सीमा और चुनौतियाँ

नई प्रणाली 26 दिसंबर, 2025 से लागू होगी। इसके बाद, सीमा अधिकारी प्रस्थान के समय किसी भी विदेशी नागरिक की तस्वीर ले सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त बायोमेट्रिक डेटा एकत्र कर सकेंगे। अमेरिकी परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) पहले से ही कुछ हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। हालाँकि, सीबीपी ने स्वीकार किया है कि सुरक्षित निकास लेन के बिना बंदरगाहों पर इस प्रणाली को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। एजेंसी का अनुमान है कि अगले तीन से पाँच वर्षों में यह प्रणाली पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगी। प्रस्ताव पर सार्वजनिक टिप्पणी प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है।