नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो तमिलनाडु के कथित अवैध रेत खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के पांच जिला कलेक्टरों को बेवजह परेशान नहीं करे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कलेक्टरों को जांच के लिए सुबह से लेकर शाम तक इंतजार नहीं करवा सकते हैं। उन पर पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई में होगी।
आज सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिला कलेक्टर ईडी के दफ्तर पर सुबह साढ़े ग्यारह बजे आते हैं और उन्हें साढ़े आठ बजे शाम तक बैठाया जाता है। इस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम इसका पता लगाएंगे। तब जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि कलेक्टरों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को अवैध रेत-खनन घोटाला मामले में तमिलनाडु के पांच कलेक्टरों को समन पर रोक लगाने के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा बताई गई अगली तारीख पर जिला कलेक्टर उपस्थित होंगे और उनको जारी समन का जवाब देंगे।