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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को स्कूलों की पेयरिंग (विलय) मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीतापुर जिले में स्कूलों की पेयरिंग पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनी रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जिन स्कूलों के बीच दूरी एक किलोमीटर से कम है या जिन स्कूलों में 50 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पेयरिंग नहीं की जाएगी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार से इस आदेश की कॉपी रिकॉर्ड पर पेश करने को कहा है।

इससे पहले 24 जुलाई को कोर्ट ने सीतापुर जिले में स्कूलों की पेयरिंग प्रक्रिया में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में कुछ दस्तावेजों में खामियां पाई गई थीं, जिसके जवाब के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने समय मांगा था।

यह मामला सबसे पहले सीतापुर जिले के पांच बच्चों की अपील से शुरू हुआ था। बाद में 17 और बच्चों ने अपने अभिभावकों के जरिए याचिका दायर की। हालांकि, एकल पीठ ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि स्कूलों के विलय से बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) का उल्लंघन हो रहा है।