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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले में दीवाली, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखों के इस्तेमाल को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनता के हित में जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये नियम पंजाब सरकार के विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण विभाग द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारों में व्यापारी अक्सर पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण करते हैं, इसलिए सरकार ने नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य किया है।

इसके तहत लड़ीदार पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। केवल हरे पटाखों की ही अनुमति होगी, जिनमें बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे हानिकारक रसायन नहीं होंगे। ये पटाखे केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं द्वारा बेचे जा सकते हैं।

समय सीमाएं:

दीवाली: शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व: सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक

क्रिसमस: रात 11:55 से रात 12:30 तक

नए साल: रात 11:55 से रात 12:30 तक

इन तय समयों के अलावा किसी भी अवसर पर पटाखे जलाना सख्त मना है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सामूहिक फायर क्रैकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए पहले से विशेष स्थल चिन्हित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण विभाग को इन आदेशों की सख्त निगरानी और पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

केवल निर्धारित समय और स्थान पर हरे पटाखों का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हवा की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पूर्ण पालन होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह आदेश 1 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे।