
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड में गर्मी के बीच बिजली संकट गहराता जा रहा है। ऊर्जा निगम, जल विद्युत निगम और पारेषण निगम के अवर अभियंता 5 जून से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने हड़ताल कर रहे संगठन को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने देहरादून के जिलाधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर स्थिति की रिपोर्ट जल्द पेश करें। यह याचिका देहरादून निवासी हरशुल शर्मा ने दाखिल की थी, जिसमें कहा गया है कि हड़ताल से आम जनता को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में बताया गया कि बिजली गुल होने से न सिर्फ घरों में परेशानी हो रही है बल्कि अस्पताल, स्कूल और खेतों में भी इसका असर दिख रहा है। राज्य में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और अगर रास्तों में बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो हादसों की आशंका भी बढ़ सकती है।
जनहित याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं ताकि यह हड़ताल जल्द से जल्द समाप्त हो और आम जनता को राहत मिल सके।