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Prabhat Vaibhav, Digital Desk: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी की प्रसिद्ध माल रोड से पुस्तकालय को जोड़ने वाली सड़क पर नगर पालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला मसूरी निवासी प्रदीप साह द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद लिया गया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नगर पालिका को आदेश दिया है कि वह तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करे। अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय की गई है।

याचिका में बताया गया है कि वर्ष 2023 में मसूरी नगर पालिका ने माल रोड पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने के उद्देश्य से सड़क के बीच स्थित एक पुरानी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस फैसले से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर हुई थी। लेकिन अब मार्च 2025 में नगर पालिका बोर्ड ने उसी स्थान पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

प्रदीप साह का कहना है कि सड़क के बीच किसी भी तरह का निर्माण जाम और अन्य असुविधाओं को जन्म देगा, जिससे आम लोगों को परेशानी हो सकती है। इन्हीं तर्कों के आधार पर कोर्ट ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रखने के निर्देश दिए हैं।