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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : देश में जीएसटी सुधार (जीएसटी 2.0) 22 सितंबर, 2025 को नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही, किराना सामान और डेयरी उत्पादों से लेकर टीवी, एसी, कार और बाइक जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बदल जाएँगी और सस्ती हो जाएँगी। कुछ विलासिता और अस्वास्थ्यकर वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा, यानी वे और महंगी हो जाएँगी। आइए जानते हैं कि आपकी ज़रूरत की कौन-सी चीज़ें अब किस टैक्स स्लैब में आएंगी और कीमतों में कितनी कमी देखने को मिलेगी।

जानें आज से क्या सस्ता होगा

सरकार ने जीएसटी में बदलाव किए हैं और इसका नया कर ढांचा आम आदमी के परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं और आम बाज़ार के उत्पादों को और भी किफ़ायती बनाने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें किराने के बिल, डेयरी और उपकरणों की कीमतों में राहत मिलेगी। यह राहत रसोई से शुरू होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए, डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, पैकेज्ड आटा और साबुन जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें संशोधित दरों के तहत सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा, बच्चों की शिक्षा से लेकर दवाइयों, कार, बाइक, एयर कंडीशनर और टीवी तक, हर चीज़ की कीमतें कम हो जाएँगी।

सरकार ने दवाओं और स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी हटाकर राहत प्रदान की है। कैंसर की तीन दवाओं सहित 33 जीवन रक्षक दवाओं पर वर्तमान में लागू जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी पूरी तरह से जीएसटी-मुक्त कर दिया गया है।

ये जरूरी सामान भी होंगे सस्ते

सरकार ने उपरोक्त वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी है, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं को 5 प्रतिशत स्लैब में शामिल किया गया है।

घर निर्माण की लागत कम हो जाएगी

जीएसटी स्लैब में बदलाव से घर बनाने वालों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है, जिससे घर बनाने की लागत थोड़ी कम होगी। इससे बिल्डरों और घर खरीदारों, दोनों को फायदा होगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की कीमतों में कमी

टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। पहले इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये 18 प्रतिशत के स्लैब में हैं। कंपनियों ने कीमतों में कटौती की घोषणा की है जिससे ये उत्पाद ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगे।

वाहनों के लिए मुख्य लाभ

छोटे वाहनों पर अब 18 प्रतिशत और बड़े वाहनों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। पहले एसयूवी और एमपीवी जैसे वाहनों पर 28 प्रतिशत और 22 प्रतिशत सेस लगता था। अब कुल टैक्स घटाकर लगभग 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे बड़े वाहनों की कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है।

सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं के लिए राहत

सैलून, योग केंद्र, फिटनेस क्लब और हेल्थ स्पा जैसी सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अब उपलब्ध नहीं होगा।