Prabhat Vaibhav,Digital Desk : नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने जनता के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिससे कई चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। यह घोषणा 3 सितंबर को GST परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद की गई थी, और उसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है।
क्या हैं बदलाव?
नई दरें 28 जून, 2017 को जारी अधिसूचना की जगह लेंगी। इसका मतलब है कि 22 सितंबर से वस्तुएँ और सेवाएँ नई जीएसटी दरों पर उपलब्ध होंगी। राज्य सरकारें भी अगले कुछ दिनों में इस संबंध में अधिसूचनाएँ जारी करेंगी। पहले जीएसटी की चार दरें थीं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। हालाँकि, नई दरों के तहत केवल दो स्लैब होंगे - 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
क्या होगा फ़ायदा?
सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ जो पहले 28 प्रतिशत के स्लैब में थीं, उन्हें 18 प्रतिशत के स्लैब में डाल दिया गया है। वहीं, कई वस्तुएँ और सेवाएँ जो 12 प्रतिशत के स्लैब में थीं, उन्हें अब 5 प्रतिशत के स्लैब में डाल दिया गया है। हालाँकि, अस्वास्थ्यकर और विलासिता की वस्तुओं को 28 प्रतिशत के स्लैब से हटाकर विशेष 40 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार का जीएसटी सुधार का कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयास में, अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर दंड स्वरूप 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इस कदम से भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल होता जा रहा है। हालाँकि, सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
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