
Prabhat Vaibhav,Digital Desk : बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना का खास मकसद है कि हर परिवार की एक महिला अपने मनपसंद काम की शुरुआत कर सके और आर्थिक रूप से मज़बूत बन सके।
इस योजना के लिए वे महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, जो अभी तक किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी नहीं हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं आसानी से जुड़ सकें।
योजना का उद्देश्य
नगर आयुक्त शुभम कुमार के मुताबिक, निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां महिलाओं को योजना से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है।
योजना का मकसद है –
हर परिवार से कम से कम एक महिला को रोजगार का अवसर देना।
रोजगार शुरू करने के लिए शुरुआती वित्तीय मदद देना।
जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराना।
वित्तीय सहायता कैसे मिलेगी?
पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे।
रोजगार शुरू करने और उसका आकलन होने के बाद, जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद मिल सकती है।
आवेदन कैसे करें?
शहरी क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना के लिए जीविका की आधिकारिक वेबसाइट (www.brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज़:
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड नंबर
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक पासबुक की कॉपी
हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
18 से 60 साल तक की महिलाएं।
महिला या उसके पति आयकर दाता न हों।
महिला या उसके पति सरकारी नौकरी (नियमित या संविदा) में न हों।
जरूरी शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए महिला का स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना अनिवार्य है।
आवेदन करने के बाद सामुदायिक संसाधन सेवी महिलाओं को समूह से जोड़ेगा।
पहले से समूह से जुड़ी महिलाओं को दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।
सभी आवेदन का भौतिक सत्यापन होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार की निवासी है।
लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।