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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य 12 आरोपियों को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज (उन्मोचन) अर्जी खारिज कर दी। सभी पर 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और बिना अनुमति सभा करने का आरोप है।

सुनवाई के दौरान संजय सिंह अपने वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन के साथ कोर्ट में पेश हुए। एमपी-एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने संजय सिंह सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि, दो आरोपी अब्दुल हई और सलीम की अनुपस्थिति के कारण उनके खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके।

संजय सिंह ने आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताते हुए मामले की विचारणीयता पर जोर दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है, जिस दिन साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

क्या है मामला?

13 अप्रैल 2021 को हसनपुर गांव (बंधुआकला थाना) में पंचायत चुनाव के दौरान बिना अनुमति सभा करने का आरोप संजय सिंह और उनके समर्थकों पर लगा था। पुलिस ने संजय सिंह समेत 13 नामजद और 45 अज्ञात लोगों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी।

सभी आरोपियों ने कोर्ट में डिस्चार्ज अर्जी दी थी, जिसमें मुकदमे से मुक्त करने की मांग की गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।