img

Prabhat Vaibhav,Digital Desk : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। बुधवार (24 सितंबर, 2025) को अदालत ने केंद्र सरकार के टेकडाउन आदेश को चुनौती देने वाली एक्स की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में काम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा।

कंपनी एक्स ने टेकडाउन आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया 
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक्स को कुछ अकाउंट और पोस्ट ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, लेकिन एलन मस्क की कंपनी ने इस आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी। एक्स ने अदालत में दलील दी कि वह अमेरिकी कानून के तहत काम करती है और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसलिए, भारत सरकार के टेकडाउन आदेशों का पालन करना ज़रूरी नहीं है।

जवाब में, सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 19(2) केवल भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों को नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।

'बिना नियंत्रण के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती'
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि आज के समय में सोशल मीडिया का नियमन ज़रूरी है और कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, "सूचना और संचार कभी भी अनियंत्रित नहीं रहे हैं। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, वैसे-वैसे प्रतिबंध और नियम भी बढ़े हैं।"

अदालत ने कहा, "न्यायिक सुरक्षा चाहने वाले किसी भी नागरिक को राष्ट्र का नागरिक होना चाहिए। सहाय पोर्टल नागरिकों और मध्यस्थों के बीच सहयोग का प्रतीक है, इसलिए इस चुनौती का कोई औचित्य नहीं है। सोशल मीडिया को अराजक स्वतंत्रता पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर संप्रभु राष्ट्र सोशल मीडिया को नियंत्रित करता है। कोई भी मंच भारतीय बाजार को खेल के मैदान के रूप में संचालित नहीं कर सकता।"

कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला सोशल मीडिया कानून भारत ट्विटर याचिका खारिज एक्स कंपनी भारत एलन मस्क ट्विटर विवाद टेकडाउन आदेश इंडिया freedom of speech India Karnataka High Court Twitter case Indian IT laws social media regulation India भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 सोशल मीडिया पर रोक government order social media twitter ban India Elon Musk India news एक्स बनाम भारत सरकार digital law India भारत में सोशल मीडिया नियम tech news India कोर्ट का फैसला ट्विटर Karnataka HC judgement सोशल मीडिया विवाद ट्विटर टेकडाउन ऑर्डर भारत में ट्विटर केस ट्विटर भारत सरकार विवाद Social media freedom India IT rules India Supreme Court social media ट्विटर पर केस भारत में डिजिटल कानून online freedom India twitter blocked accounts India भारतीय न्यायालय फैसला Elon Musk Twitter India case कर्नाटक कोर्ट सोशल मीडिया government vs twitter India Indian law for foreign companies internet freedom India censorship social media India social media ban India Elon Musk latest news भारत में एक्स प्लेटफॉर्म एक्स कंपनी टेकडाउन आदेश twitter india news indian high court twitter case सोशल मीडिया नियम पालन Elon Musk twitter ban India India vs Twitter case IT act India rules Karnataka HC social media case