रांची। झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) ने शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एसएन पाठक की अदालत ने अजीत कुमार ठाकुर और अन्य के सम्मिलित रिट याचिका की सुनवाई करते हुए सभी दलीलों को सुना. इसके बाद आदेश सुरक्षित कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार अजीत कुमार ठाकुर ने गैर अधिसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) को लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार की तरफ से छह अक्तूबर 2021 को निकाले गये विज्ञापन में इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों के लिए किसी विशेष अहर्ताओं का जिक्र नहीं किया गया था कि अन्य विषयों की तर्ज पर इनकी नियुक्ति गैर अधिसूचित जिलों में कैसे होगी। (Jharkhand High Court)
अदालत (Jharkhand High Court) को बताया गया कि सरकार की तरफ से इतिहास और नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की नियुक्ति (Teacher Appointment) मामले पर अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है। सरकार की तरफ से इतिहास-नागरिक शास्त्र के शिक्षकों की बहाली को लेकर फ्रेश एफिडेविट भी फाइल किया गया था।
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