नई दिल्ली।। ज्ञानवापी मामले को लेकर निचली अदालत में मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। कैविएट याचिका में कहा गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो सुप्रीम कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित ना करे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ज्ञानवापी के सर्वे की अनुमति देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। उल्लेखनीय है कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी को 26 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का आदेश दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।