नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के एक मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में प्रदर्शन के दौरान सड़क बाधित करने के लिए दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस ऋषिकेश राय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धरमैया को 26 फरवरी को ट्रायल कोर्ट में पेश होने पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया था। आज सुनवाई के दौरान सिद्धरमैया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।
उन्होंने कहा कि एक जगह एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब लोक व्यवस्था बाधित हो। सत्ताधारी राजनीतिक दल के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।