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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले पर ट्वीट करने के आरोपित स्वतंत्र पत्रकार मेकपीस सितल्हौउ के खिलाफ कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
स्वतंत्र पत्रकार मेकपीस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मेकपीस के खिलाफ इंफाल में एफआईआर दर्ज की गयी है और उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट ने एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया।