हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की अपर जिला जज कुसुम शानी ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। स्पेशल कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद्र चौहान ने बताया कि 12 जुलाई 2021 में कनखल क्षेत्र में एक लड़की दुकान पर सामान लेने गई थी। काफी देर तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। आरोप था कि पीड़िता को परचून की दुकान में काम करने वाला युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पीड़िता की माता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने पंकज कुमार पुत्र रवि कुमार निवासी नागों का घेर कनखल, मूल पता माेहल्ला कपूरथला थाना सिटी कपूरथला पंजाब के विरुद्ध थाना कनखल में बहला-फुसलाकर ले जाने का केस दर्ज किया था।
घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपित को कपूरथला पंजाब से पकड़कर पीड़ित लड़की को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को आपबीती बताई थी। जिसपर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध लगातार दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित पंकज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संबंधित विवेचक ने आरोपित के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद
विशेष कोर्ट ने आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख 80 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नी देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।
पीड़िता को आर्थिक सहायता मील
स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता को प्रति कर के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के आदेश दिए हैं।