नई दिल्ली, 27 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले (Kuldeep Singh Sengar unnao rape case) में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषी कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन किया है। अब सेंगर को दो बार जेल से बाहर आना होगा।
कोर्ट ने कहा कि पहली अंतरिम जमानत 27 से 30 जनवरी तक, जबकि दूसरी अंतरिम जमानत 6 फरवरी से 10 तक की होगी। पहले अंतरिम जमानत 27 जनवरी से लगातार 10 फरवरी तक की थी। सेंगर को मिली अंतरिम जमानत को रेप पीड़ित युवती ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर सेंगर बाहर आते हैं तो उसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा। (Kuldeep Singh Sengar unnao rape case)
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले को कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। (Kuldeep Singh Sengar unnao rape case)
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