(3 साल की हुई थी सजा)
तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। बता दे कि इसी महीने 5 अगस्त को तोशखाना केस में कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई थी।
पाकिस्तान के अटक जिले में इमरान खान सजा काट रहे हैं। गौरतलब है कि 10 मई को तोशाखाना मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद याचिका दायर की गई थी। इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना (एक भंडार, जहां विदेशी अधिकारियों की ओर से सरकारी अधिकारियों को सौंपे गए उपहार रखे जाते हैं) से अपने पास रखे गए उपहारों का विवरण जानबूझकर छुपाया था।
पिछले साल, सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था, जिसमें उन पर अपनी संपत्ति की घोषणा में तोशखाना से प्राप्त उपहारों का विवरण साझा नहीं करने का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल अक्टूबर में कहा कि पीटीआई प्रमुख ने उपहारों के संबंध में गलत बयान दर्ज कराए हैं। साथ ही चीजें उन्होंने छुपाई हैं। 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तीन साल की सजा होने के बाद इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं।