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moter vehicle act : यहाँ एएसआई और हेड कांस्टेबल भी काट सकेंगे वाहनों के चालान

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शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटने की शक्तियां अब एएसआई और हैड कांस्टेबल को भी प्रदान कर दी है। ये अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर चालान काट सकेंगे। इसके अलावा परिवहन विभाग के एमवीआई और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी चालानों का निपटारा कर सकेंगे।

राज्य सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने के बाद पुलिस विभाग में एएसआई और हेड कांस्टेबल बिगड़ैल वाहन चालकों के चालानों का निपटारा कर सकेंगे।

परिवहन विभाग द्वारा इस सम्बंध में जारी अधिसूचना राज-पत्र में प्रकाशित हो गई है। इसके मुताबिक एएसआई और हैड कांस्टेबल मोटर वाहन अधिनियम के तहत भिन्न-भिन्न धाराओं के तहत जुर्माना वसूल करने के लिए अधिकृत होंगे। इससे पहले पुलिस विभाग में एसआई रैंक से ऊपर के अधिकारियों को चलाना निपटारा करने की पावर दी गई थी लेकिन अब प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के एएसआई और हेड कांस्टेबल को भी चालान का निपटारा करने की अनुमति दे दी है।

हेड कांस्टेबल को चालान काटने की शक्ति नहीं थी। इन्हें ये शक्ति मिलने से चालान के लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलेगी। इससे ई-चालान करने एवं लंबित पड़े मोटर वाहन अधिनियमों के चालानों के भुगतान करने में तेजी आयेगी।

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