Prabhat Vaibhav,Digital Desk : नैनीताल हाई कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में हुए विवाद और पांच सदस्यों के कथित अपहरण मामले पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को अब तक हुई जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने अपहरण की कथित घटना में शामिल पांचों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी कहा।
मामले का विवरण:
14 अगस्त को हुए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में कथित तौर पर पांच सदस्यों का मतदान से पहले अपहरण किया गया।
वायरल वीडियो के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया।
जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट और पुष्पा नेगी ने याचिका दायर कर एक मतपत्र में ओवरराइटिंग का दावा किया और अध्यक्ष पद के लिए पुनर्मतदान की मांग की।
जिपं सदस्यों का बयान:
सदस्यों प्रमोद कोटलिया, डिकर सिंह मेवाड़ी, तरुण कुमार शर्मा, दीप सिंह बिष्ट और विपिन जंतवाल ने निर्वाचन आयोग के समक्ष कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा NOTA विकल्प नहीं था, और वे व्यक्तिगत कारणों से मतदान में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे।
किसी प्रकार की मारपीट, जबरन मतदान या हथियारबंद बदमाश को देखकर डरने जैसी घटना नहीं हुई।
चुनाव परिणाम:
भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल ने जीत दर्ज की।
कांग्रेस समर्थित पुष्पा नेगी को हार का सामना करना पड़ा।
कोर्ट की अगली सुनवाई में एसएसपी से जांच रिपोर्ट और पांच सदस्यों की व्यक्तिगत मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी।




