कैंसर मरीजों को ट्रेन में इस खास कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट, रेल मंत्री ने खुद बताया; इन आसान तरीकों से उठाएं फायदा

कैंसर मरीजों को ट्रेन में इस खास कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट, रेल मंत्री ने खुद बताया; इन आसान तरीकों से उठाएं फायदा

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी राहत दी है। अक्सर गंभीर इलाज के लिए मरीजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसे में समय पर ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में इस बात की आधिकारिक जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे द्वारा कैंसर मरीजों के लिए इमरजेंसी कोटा (Emergency Quota - EQ) के तहत विशेष व्यवस्था की जाती है, जिससे उन्हें इलाज के लिए तत्काल और कन्फर्म टिकट मिल सके।

क्या है रेलवे का इमरजेंसी कोटा और कैसे मिलता है लाभ

भारतीय रेलवे कुछ चुनिंदा और चिन्हित ट्रेनों में कैंसर के मरीजों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष सीटें आरक्षित करता है। रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कैंसर पीड़ित मरीज और उनके साथ यात्रा करने वाले अटेंडेंट (सहयोगी) इस कोटे का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि किसी भी मरीज को समय पर इलाज मिलने में टिकट की कमी या वेटिंग लिस्ट के कारण बाधा न आए।

ट्रेन में किस श्रेणी के तहत कितनी सीटें हैं आरक्षित

कैंसर मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए प्रत्येक निर्धारित ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 12 बर्थ/सीटें आरक्षित की जाती हैं:

  • फर्स्ट क्लास (FC): 2 बर्थ

  • एसी 2 टियर (2A): 2 बर्थ

  • एसी 3 टियर (3A): 2 बर्थ

  • एसी चेयर कार (CC): 2 सीटें

  • स्लीपर क्लास: 4 बर्थ

कन्फर्म टिकट पाने के आसान तरीके और प्रक्रिया

यदि किसी कैंसर मरीज को आपातकालीन स्थिति में यात्रा करनी है, तो वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:

  • पीआरएस काउंटर पर संपर्क करें: यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मरीज या उनके परिजनों को नजदीकी कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) बुकिंग काउंटर पर जाना होगा।

  • जरूरी दस्तावेज दिखाएं: काउंटर पर मरीज से जुड़े सभी आवश्यक चिकित्सा दस्तावेज (Medical Records) और केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल के डॉक्टर या ऑथरिटी द्वारा हस्ताक्षरित कसेशन/मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है।

  • सत्यापन और आवंटन: रेलवे के इमरजेंसी कोटा कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और यात्रा की प्रामाणिकता की जांच के बाद, सीट की उपलब्धता के आधार पर कन्फर्म रिजर्वेशन जारी कर दिया जाता है।

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