Prabhat Vaibhav,Digital Desk : दिल्ली में अब ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे, दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत इस दिवाली दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिवाली से दो दिन पहले और दिवाली वाले दिन यानी 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक और रात 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया है। न्यायालय ने कहा कि पटाखों से लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए चिंता और जश्न मनाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अदालत में न्यायमित्र अर्जुन गोपाल की याचिका और पटाखों की तस्करी के मामलों में उठाई गई गंभीर चिंताओं के मद्देनजर जारी किया गया।
अदालत ने कहा कि पिछले छह वर्षों में हरित पटाखों के उपयोग में सुधार हुआ है। 2024 में, दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब दिल्ली और केंद्र सरकार ने इस प्रतिबंध में ढील देने का प्रस्ताव रखा है।
केवल NEERI-प्रमाणित हरित पटाखों का ही उपयोग करें।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल NEERI-प्रमाणित हरित पटाखों की ही बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी। इन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा और अन्य पटाखों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों को गश्ती दल गठित करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही बेचे और इस्तेमाल किए जाएँ। उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किए जाएँगे।
उद्योग के अधिकारों में संतुलन आवश्यक है!
हरियाणा के 22 ज़िलों में से 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ने भी इसी तरह की याचिकाएँ दायर की थीं। अदालत ने कहा कि व्यक्तियों और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है और इस दिवाली केवल सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा रही है।




