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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, हादसे में मौत पर डेढ़ लाख मुआवजा, स्कॉलरशिप की राशि में भी बढ़ोतरी

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उत्तराखंड में खेती किसाने जुड़े कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना पर धामी सरकार ने मुआवजे में बढ़ोतरी कर दी है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे में पचास हजार की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ साथ किसानों के मेधावी बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए इनकम की लिमिट को दो लाख से बढ़ा कर तीन लाख कर दिया गया है।

Cm Dhami

विधानसभा स्थित दफ्तर में कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं मीटिंग में अन्नदाताओं के हित में कई फैसले लिए गए। विभागीय मंत्री ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से किसानों के उत्थान के लिए कई विकास कार्य किए जाते हैं। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर पहले बोर्ड के जरिए एक लाख मुआवजा दिया जाता था। इसमें इजाफा कर डेढ़ लाख कर दिया गया है।

इसके साथ साथ हादसे से दोनों हाथ या दोनों पैर या फिर एक हाथ और एक पैर से विकलांग होने पर मुआवजे को 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख और एक अंग से लाचार होने पर मुआवजे को 30 हजार से बढ़ा कर पचास हजार रुपये करने का फैसला लिया गया। व्यक्तिगत हादसे की पात्रता में 18 से 60 वर्ष की आयु की शर्त को खत्म किया गया है। जिससे अब हादसा होने पर सभी अन्नदाताओं को मुआवजा दिया जाएगा।

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