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Prabhat Vaibhav,Digital Desk : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून निवासी इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर व यूट्यूबर वियोम शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी रोकने और दर्ज मुकदमे को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ ने अंतिम सुनवाई की।

मामले का विवरण
याचिका के अनुसार वियोम शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने विपक्षी को डराकर 25 लाख रुपए अवैध रूप से मांगे। शर्मा की ओर से कहा गया कि विपक्षी ने उनसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से 25 से 30 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति बेचने को कहा था, जो उनके माध्यम से बिक चुकी है। याचिका में यह भी बताया गया कि संपत्ति बिक्री पर उन्हें इनाम मिलने वाला था, लेकिन अब विपक्षी ने उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया।

कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने यूट्यूबर को निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के आदेश के अनुसार बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट ने याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।